बड़ा झटकाः अभी जेल में ही कटेंगे मेहुल चोकसी के दिन, डोमिनिका हाईकोर्ट का जमानत देने से इनकार

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी डोमिनिका में है। डोमिनिका की हाईकोर्ट में मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी को फ्लाइट रिस्क होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार मेहुल चोकसी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए डोमिनिकन हाईकोर्ट ने कहा कि इनको जमानत देने में रिस्क है। कोर्ट ने कहा कि मेहुल को जमानत दी गई तो वह देश छोड़कर भाग सकते हैं, जिसके बाद उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। पहले की सुनवाई में डोमिनिका की लोवर कोर्ट ने मेहुल की जमानत याचिका 11 जून तक के लिए खारिज कर दी थी। जिसके बाद इस फैसले को मेहुल के वकीलों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। लंबे समय तक चली बहस के बाद कोर्ट ने मेहुल को जमानत देने से मना कर दिया।डोमिनिका की सरकार ने 25 मई को एक आदेश जारी कर मेहुल चोकसी को अवैध अप्रवासी घोषित कर दिया था। डोमिनिका के मिनिस्टर फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड होम अफेयर्स Rayburn Blackmoore ने पुलिस प्रमुख को यह आदेश जारी करते हुए कहा था कि चोकसी को देश से बाहर करने के लिए देश के कानून के मुताबिक कदम उठाए जाएं। बता दें कि चोकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी पर कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। नीरव मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है। दोनों के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है।
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