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बड़ी राहतः अब PAN Card-Aadhaar Card लिंक करने की तारीख बढ़ाई गई, अब इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई


सरकार ने आधार से जोड़ने के लिए आखिरी तारीख तीन महीने बढ़ा दी है। अभी तक ये तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। पैन और आधार लिंक न होने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून, 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234एच के तहत किया गया है। सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है। आयकर कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत सरकार पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमाउंट तय करेगी। यह जुर्माना 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा।आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के दो तरीके हैं जो काफी आसान है। यह काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आधार पैन लिंक करने का ऑप्शन आएगा, जहां आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद री-डायरेक्ट करके एक नया पेज ओपन होगा।नए पेज पर आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, पूरा नाम (आधार कार्ड पर मौजूद नाम) डालना होगा। इसके बाद आपको एक कैप्चा कोड भी डालना होगा, फिर आपको ‘Link Aadhar‘ का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके आधार और पैन कार्ड के लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएंगे, फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।वहीं आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का दूसरा तरीका SMS है। आप अपने मोबाइल में UIDPN टाइप करें, उसके बाद आधार और पैन कार्ड नंबर को टाइप करें। उसके बाद 567678 या 56161 पर इसे SMS कर दें। मैसेज जाने के बाद इनकम टैक्स विभाग की और से आधार और पैन नंबर को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयकर विभाग की वेबसाइट https://ift.tt/1dxxFKf पर विजिट करें। वहां ‘Link Aadhar‘ ऑप्शन पर क्लिक करें। ‘Click here’ पर क्लिक करें। उसके बाद जो पेज ओपन होगा वहां पैन और आधार की डिटेल्स भरें और क्लिक करें।

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