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1 जनवरी से बदल रहे हैं ये नियम, जल्दी से कर लें ये 6 जरूरी काम, नहीं तो फिर होना पड़ेगा परेशान


1 जनवरी 2020 से सरकारी सेवाओं से संबंधित कई नियम बदल रहे हैं जिनको 31 दिसंबर तक कर लेना आवश्यक है। हालांकि ये 6 जरूरी ऐसे काम है जिनको नहीं किया गया तो फिर बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है। हम आपको बता रहे हैं उन्हीं 6 नियमों के बारे में जिन्हें कर लेना आपके लिए बेहद जरूरी है...1. पैन और आधार लिंकसरकार की तरफ से पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। यदि आप ऐसा ऐसा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड इन-ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकेंगे।2. इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंगवित्त वर्ष 2018-19 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2020 तक फाइल किया जा सकता है, लेकिन 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस कम लगेगी। तारीख बढ़ाने के बाद 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल करने पर कोई फाइन नहीं लगा होगा। 31 अगस्त से 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 1 जनवरी 2020 से जुर्माने की राशि बढ़कर 10000 रुपये हो जाएगी। हालांकि जिनकी इनकम 5 लाख से कम होगी उनसे 1000 रुपये का ही जुर्माना वसूला जाएगा।3. स्टेट बैंक मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्डस्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड को बदलने का आखिरी मौका 31 दिसंबर तक है। 1 जनवरी 2020 से यह कार्ड काम नहीं करेगा और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। SBI अपने ग्राहकों से लगातार कह रहा है कि वह पुराना कार्ड रिप्लेस करवा कर ईएमवी चिप वाला कार्ड ले लें। कार्ड रिप्लेसमेंट अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है।4. सबका विश्वास योजनासर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई सबका विश्वास योजना 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो रही है। योजना को इससे आगे विस्तार दिए जाने की संभावना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने विवादों के समाधान के लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना को सबका विश्वास (विरासती विवाद समाधान) योजना 2019, नाम दिया गया था। एक सितंबर 2019 को लागू हुए इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को पुराने विवादित मामले में स्वयं कर बकाए की घोषणा करते हुये उसका भुगतान करने का प्रावधान रखा गया है।5. NEFT ट्रांजैक्शन्स पर नहीं लगेगा चार्जनए साल में ग्राहकों को बैंकों की ओर से नई सौगात मिली है। 1 जनवरी 2020 से ग्राहक को बैंकों से एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। नोटबंदी की तीसरी वर्षगांठ पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया था। 16 दिसंबर से 24 घंटे नेफ्ट ट्रांजैक्शन सर्विस शुरू की गई थी।6. जीएसटी रजिस्ट्रेशनजीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है। एनुअल रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी गई थी, जबकि नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा। अब हम twitter पर भी उपलब्ध हैं। ताजा एवं बेहतरीन खबरों के लिए Follow करें हमारा पेज : https://twitter.com/dailynews360

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