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रणवीर सिंह पर Nude Photo Shoot को लेकर ठोकी 4 धाराएं, आई जेल जाने की नौबत


रणवीर सिंह अपना न्यूड फोटोशूट करवाकर पछताते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि हाल ही में Ranveer Singh के खिलाफ ये मुंबई के चेम्बूर थाने में दर्ज किया गया है। ये FIR चेम्बूर के रहने वाले ललित टेकचंदानी ने दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि इस फोटोशूट पर महिलाओं की भावनाएं आहत करने और गरिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। रणवीर पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 292, 293, 509 और इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट की धारा 67(A) के तहत केस दर्ज किया गया है। रणवीर के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, उनके तहत उन्हें 7 साल तक की कैद हो सकती है। उनके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67(A) के तहत भी केस दर्ज हुआ है, जो गैर-जमानती है।यह भी पढ़ें- राज्य सरकार ने खारिज किया बर्नार्ड का सीएम कॉनराड के ने गन डाउन आदेश जारी करने का दावा IPC की धारा 292-- प्रावधानः इसमें अश्लीलता को परिभाषित किया गया है। इसके तहत अगर किसी किताब, पेपर, पैम्फलेट, मैग्जीन, लेख, ड्रॉइंग या किसी भी ऐसी चीज को अश्लील माना जाएगा, जो कामुक है या कामुक बनाती है या फिर जिसे देखकर, सुनकर या पढ़कर लोगों भ्रष्ट हो सकते हैं।- कितनी सजा: पहली बार दोषी पाए जाने 2 साल कैद और 2 हजार रुपये के जुर्माने की सजा। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल कैद और 5 हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा। ये जमानती अपराध है।IPC की धारा 293- प्रावधानः अगर कोई व्यक्ति 20 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को ऐसी अश्लील सामग्री बेचता है या दिखाता है या प्रदर्शित करता है या बांटता है या इसकी कोशिश भी करता है, तो इस धारा के तहत केस दर्ज होता है।- कितनी सजाः पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल कैद और 2 हजार रुपये की जुर्माने की सजा। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद और 5 हजार रुपये तक की जुर्माने की सजा हो सकती है. ये भी जमानती अपराध है।IPC की धारा 509- प्रावधानः अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के मकसद से कोई शब्द कहता है या आवाज निकालता है या शरीर को छूता है या किसी ऐसी वस्तु को दिखाता है जिससे स्त्री की गरिमा का अपमान हो, तो इस धारा के तहत केस दर्ज होता है.- सजाः इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है. ये भी एक जमानती अपराध होता है।यह भी पढ़ें- भाजपा नेता के फार्महाउस पर चल रहे वेश्यालय छापेमारी पर राज्य सरकार नहीं करेगी हस्तक्षेप नहीं: उपमुख्यमंत्री प्रेस्टनIT एक्ट की धारा 67(A)- प्रावधानः अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी ऐसी सामग्री का प्रकाशन करता है, जो कामुक हो, तो ये धारा लगाई जाती है। इस धारा में यौन कृत्य वाली सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करने के लिए सजा का प्रावधान है।- कितनी सजाः ये गैर-जमानती अपराध है. इसके तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. जबकि, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।

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