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वाह! रोज खर्च करने होंगे सिर्फ 22 रुपये, फिर जिंदगी भर पाइए ₹8 हजार, जानिए कैसे


सरकार ने कमजोर आय वर्ग को देखते हुए ऐसी दो पेंशन योजनाएं चलाई हैं, जिसमें अलग-अलग परिवार के सदस्य शामिल हो सकते हैं। इनमें एक अटल पेंशन योजना है और दूसरी पीएम श्रम योगी मान-धन योजना है। इन दोनों योजनाओं से पति और पत्नी अलग-अलग जुड़ सकते हैं। भारत सरकार इसके तहत मिलने वाले पेंशन से जुड़े लाभों की गारंटी देती है। इस पेंशन योजना का फायदा उठाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चहिए। इस योजना के तहत कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा। इसके तहत कम से कम 1,000 रुपये मासिक और अधिकतम 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है। 18 साल से 40 साल की उम्र के लोगों को इसके लिए अलग-अलग अंशदान करना होगा।प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन पेंशन योजना में सरकार की तरफ से गारंटी मिलती है। इससे कोई भी अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा कामगर जुड़ सकता है, जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो। साथ ही किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो। योजना के तहत मामूली अंशदान पर 3,000 रुपये मंथली पेंशन का प्रावधान है। इसके लिए 18 साल से 40 साल के उम्र के लोगों को 55 रुपये से 200 रुपये महीने तक योगदान करना होता है। आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है।अगर पति अटल पेंशन योजना से 30 की उम्र में 5000 रुपये महीने की पेंशन के लिए जुड़ता है तो उसे महीने का अंशदान 577 रुपये करना होगा। वहीं, पत्नी को 27 की उम्र में 3000 रुपये प्रति माह पेंशन के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने के लिए महीने का 90 रुपये योगदान करना होगा। इस लिहाज से मंथली कुल योगदान 660 रुपये होगा। यह प्रति दिन के हिसाब से यह राशि 22 रुपये होगी।दोनों को यह निवेश 60 साल की उम्र पूरा होने तक करना होगा। इस लिहाज से पति की उम्र 60 साल पूरी होने पर उसे 5,000 रुपये मंथली पेंशन मिलने लगेगी। जिसके बाद पत्नी को 3 साल तक हर महीने 90 रुपये के हिसाब से ही अंशदार करना होगा। 3 साल बाद उसे भी 3 हजार रुपये मंथली पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी दोनों को मिलाकर महीने का 8000 रुपये आजीवन मिलता रहेगा।

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