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ITR Filing Last Date 2022: 31 जुलाई तक फाइल कर लें ITR, वरना लगेगा जुर्माना


एक ओर जहां टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा देगी, वहीं हाल ही में राजस्व सचिव तरुण बजाज ने स्पष्ट कहा था कि केंद्र सरकार 31 जुलाई की समय सीमा (ITR Deadline) बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। इसलिए आखिरी समय में हड़बड़ी से बचने के लिए और विभाग द्वारा संभावित कार्रवाई और जुर्माने से बचने के लिए आकलन वर्ष 2022-23 के लिए जल्दी आईटीआर फाइल कर लें।यह भी पढ़े : नाबालिग लड़के के साथ महिला बनाती थी शारीरिक संबंध, पुलिस ने दोनों को पकड़ाअगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो असेसी रिफंड के लिए पात्र नहीं होगा। राजस्व सचिव ने कहा है कि लोगों को लगता है कि अब डेडलाइन को आगे बढ़ाना रूटीन बन गया है। ऐसे में वे शुरुआत में रिटर्न फाइल करने में देर कर रहे थे, लेकिन अब दैनिक आधार पर 15 लाख से 18 लाख के बीच आईटीआर फाइल किए जा रहे हैं।ध्यान रहे कि टैक्सपेयर्स को देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले लेट फीस जमा करनी होगी। विभाग द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई से बचने के लिए सलाह दी जाती है कि इसे समय पर फाइल कर लें।यह भी पढ़े : क्रिकेट वर्ल्ड कप-2023 : 12 साल बाद फिर से भारत में होगा विश्व कप, भारत के लिए स्थाई कप्तान चुनना बड़ी समस्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के अनुसार, डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। छोटे टैक्सपेयर्स (जिनकी कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है) के लिए विलंब शुल्क 1,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा।यह भी पढ़े : Raksha Bandhan 2022 : इस बार सिर्फ 22 मिनट रहेगा राखी बांधने का श्रेष्ठ मुहूर्त, भद्राकाल में न बांधे राखीटैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे रविवार की समय सीमा तक अपना आईटीआर दाखिल कर लें, क्योंकि समय सीमा के बाद आईटीआर दाखिल करना विलंबित आईटीआर यानी Belated ITR के रूप में माना जाएगा। देर से फाइल करने पर करदाता पर लेट फाइन लगता है।आयकर विभाग के एक ट्वीट के अनुसार, आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 26 जुलाई 2022 तक 3.4 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न जमा किए जा चुके हैं। 26 जुलाई के दिन करीब 30 लाख आईटीआर फाइल हुए थे।पिछले वित्त वर्ष में यानी 2020-21 के दौरान 31 दिसंबर 2021 की विस्तारित देय तारीख तक लगभग 5.89 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए थे।तरुण बजाज ने कहा कि पिछली बार 9 से 10 फीसदी टैक्सपेयर्स ने आखिरी दिन आईटीआर फाइल किया था। पिछली साल अंतिम तारीख पर 50 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल हुए थे। इस बार आखिरी दिन 1 करोड़ ITR फाइल हो सकते हैं।

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