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निवेशकों को लगेगा बड़ा झटका: Cryptocurrency से हुई कमाई पर भी लगेगा टैक्स


नए वित्तीय से क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में निवेश करने वाले निवेशकों को उससे होने वाले कमाई पर 30 फीसदी टैक्स ( Tax) चुकाना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी पर 30 फीसदी कैपिटल गेस टैक्स ( Capital Gain Tax) लगाने का ऐलान किया था. लेकिन आपको बता दें जो निवेशक क्रिप्टोकरेंसी को मुनाफे में नहीं भी बेचते हैं उन्हें भी टैक्स चुकाना होगा. ऐसे क्रिप्टो में करने वाले निवेशकों को एक फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा जिससे सरकार क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन करने वालों के ठौर ठिकानों का पता लगा सके. दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि क्रिप्टो को लाभ में बेचने पर 30 प्रतिशत का टैक्स देना होगा. लेकिन लाभ में नहीं बेचने पर भी एक प्रतिशत का टीडीएस देना होगा जिससे ये पता चलेगा कि कहां-कहां क्रिप्टो का लेनदेन हुआ है. उन्होंने कहा कि आरबीआइ की तरफ से प्रस्तावित डिजिटल रुपये को ही डिजिटल करेंसी माना जाएगा, बाकी अन्य को डिजिटल असेटकी श्रेणी में रखा जाएगा. आरबीआइ की प्रस्तावित डिजिटल करेंसी का उपयोग सिर्फ दो कारोबारियों के बीच ही होगा या इसका खुदरा उपयोग भी किया जा सकेगा, इस पर फैसला आरबीआइ करेगा. गौरतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी से 30 फीसदी कमाई पर टैक्स लगाने के अलावा इस साल बजट में वित्त मंत्री ने आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी लॉन्च किए जाने की भी घोषणा की है. आरबीआई ब्लॉक चेन आधारित डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा. आरबीआई के बोर्ड की बैठक बाद भी वित्त मंत्री ने बताया था कि आरबीआई और मंत्रालय न केवल क्रिप्टो पर बल्कि हर चीज़ पर पूर्ण सामंजस्य के साथ काम कर रहा है. आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास का कहना था कि इस विशेष मुद्दे पर आंतरिक रूप से आरबीआई और सरकार के बीच बातचीत चल रही है.

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