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किसानों पर शख्त हुआ Supreme Court, कहा - आंदोलनकारी किसानों ने पूरे शहर को बंधक बना रखा है, अब अंदर घुसना चाहते हैं


किसान आंदोलन (Farmer agitation) के चलते हाईवे जाम होने और रेल यातायात प्रभावित होने को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हमला बोला है। किसान महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) नाम के संगठन की ओर से दायर अर्जी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को बेहद कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों ने पूरे शहर को बंधक बना रखा है और अब अंदर घुसना चाहते हैं। किसान आंदोलनकारी दिल्ली के गाजीपुर, सिघु बॉर्डर (Sighu border) और टिकरी बॉर्डर ( Tikri border) पर बैठे हैं। इसके चलते ट्रैफिक प्रभावित है और लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा रहा है। कई बार शीर्ष अदालत इसे खाली कराने के लिए उपाय तलाशने का आदेश सरकार को दे चुकी है। किसान महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) की ओर से अदालत में अर्जी दाखिल कर मांग की गई थी कि उन्हें जंतर-मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति दी जाए। इस पर अदालत ने कहा कि आपको एक एफिडेविट दाखिल कर बताना होगा कि आप लोग उस किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद कर रखा है। अदालत ने किसान महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) को सोमवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि आंदोलनकारियों दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में नेशनल हाईवेज को रोक रखा है। कोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलनकारी ट्रैफिक को रोक रहे हैं। ट्रेनें नहीं चलने दे रहे हैं और हाईवेज जाम किए हुए हैं।

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