इस महिला सांसद का जाति प्रमाणपत्र हाईकोर्ट ने किया खारिज, दो लाख रुपये का जुर्माना , छिन सकती है सदस्यता

फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर जाति प्रमाणपत्र बनवाने के आरोपों का सामना कर रहीं महाराष्ट्र में सांसद नवनीत राणा को अदालत से राहत नहीं मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा के कास्ट सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया है. इतना ही कोर्ट ने उनके ऊपर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं. उनके पति रवि राणा बडनेरा विधानसभा से विधायक हैं. इससे पहले 2014 में भी अदालत ने उनका जाति प्रमाणपत्र खारिज किया था.अमरावती से पहली बार सांसद बनी राणा के ऊपर अब सीट गंवाने का खतरा मंडरा रहा है. दरअसल, अमरावती लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी. हालांकि कोर्ट ने अभी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. अमरावती विदर्भ क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्टिंग से पॉलिटिक्स में एंट्री लेने वाली राणा सात भाषाएं जानती हैं. उन्होंने चुनाव में पूर्व सांसद और शिवसेना नेता आनंदराव अदसुल को हराया था. बीती मार्च में राणा ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि सावंत ने उन्हें लोकसभा की लॉबी में सदन में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलने पर जेल भेजने की चेतावनी दी थी. राणा महाराष्ट्र की आठ महिला सांसदों में से एक हैं. उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी फोन कॉल पर एसिड अटैक की धमकियां मिलने की शिकायत की थी.35 साल की नवनीत कौर राणा का जन्म मुंबई में हुआ था. उनके पेरेंट्स पंजाबी मूल के हैं. कन्नड़ फिल्म दर्शन से अभिनय के सफर की शुरुआत करने वाली राणा ने कई तेलुगु, पंजाबी समेत कई भाषाओं में काम किया है. राणा के पिता आर्मी में अधिकारी थे. हालांकि बताया जा रहा है कि राणा ने शिक्षा केवल 12वीं कक्षा तक ही हासिल की है. इसके बाद से ही वे मॉडलिंग जगत में सक्रिय हो गई थीं. वे कई म्यूजिक एल्बम में काम कर चुकी हैं.
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