Bihar Panchayat Election: बिहार पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी किया नया आदेश, चुनाव को पारदर्शी बनाने पर जोर

बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान भले ही ना हुआ हो लेकिन तैयारियां जारी है। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है। पंचायत आम चुनाव को और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी स्तर के आरक्षित पदों को फाइलों से निकाल कर सार्वजनिक करने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। पंचायत आम चुनाव लड़ने वाले मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला पर्षद सदस्य के प्रत्याशियों को नामांकनपत्र भरने के पहले ही सभी स्तर के आरक्षित पदों की जानकारी मिल जायेगी। हाल ही में कैबिनेट द्वारा राज्य में नये नगर निकायों के गठन की मंजूरी दी है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जो पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं किया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों व ग्राम कचहरी के पदों पर आम निर्वाचन 2021 के विभिन्न पदों को डिजिटाइज कर दिया जाये। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित आरक्षित पदों की सूची अभी जिला कार्यालय में और आयोग कार्यालय में संरक्षित है। आयोग ने बताया है कि पंचायत के पदों के आरक्षण की स्थिति को डिजिटाइज कराया जाना आवश्यक है जिससे कि प्रत्याशियों के नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच, मतगणना और निर्वाचन प्रमाणपत्र और प्रपत्र 23 तैयार करने में होगी।
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