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केंद्र सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर दिया बड़ा आदेश, अब कंपनियों को करना पड़ेगा ऐसा काम


केंद्र सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सभी कंपनियों को आदेश दिया है कि वे अपने बैलेंसशीट में अनिवार्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी में किए सभी ट्रांजेक्शंस और क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग की डिटेल्स दिखाएं। कॉरपोरेट मंत्रालय का यह आदेश भारत में बिटक्वाइन जैसी क्रिप्टोकरेंसीज को रेगुलेट करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इससे क्रिप्टो इंवेस्टमेंट्स की रिपोर्टिंग और फाइलिंग में पारदर्शिता आएगी और सरकार को यह पता चल सकेगा कि किस कंपनी के पास कितनी क्रिप्टोकरेंसी है और इसका कितना ट्रांजेक्शन हुआ है और किसे हुआ है।सरकार की ओर से कंपनी एक्ट, 2013 के तीसरे शिड्यूल में किए गए संशोधन में यह अनिवार्य किया गया है कि कंपनियों को क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी से जुड़े ट्रांजेक्शन, इनकी होल्डिंग के साथ प्रॉफिट और लॉस को दिखाना होगा। यह प्रावधान अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2021 से लागू हो जाएगा। भारत में करीब 1 करोड़ लोग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं, लेकिन कितनी कंपनियों ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है या इसकी ट्रेडिंग और होल्डिंग कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। सरकार के इस कदम से उसे इसका पता भी चल जाएगा।

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