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कोरोना का कहरः 31 अक्टूबर तक लगा लॉकडाउन


बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर 2020 को जारी आदेश के माध्यम से री-ऑपनिंग (अनलॉक 5.0) के दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि का विस्तार 31 अक्टूबर तक कर दिया। विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश एवं उसके साथ संलग्न दिशा-निर्देशों को बिहार में यथावत लागू एवं अनुपालन करने का निर्णय लिया है। विभाग ने कहा कि बिहार सरकार के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को गृह मंत्रालय के इस आदेश को एवं दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय गृृह मंत्रालय के अनलॉक 5.0 के तहत जारी दिशा-निर्देश में कई रियायतें दी गई हैं। इसके तहत विद्यालय एवं कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए परिवार की मंजूरी जरूरी होगी। मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा हॉल को कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र निर्धारित संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगी। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल खोलने को मंजूरी दी गई है और इसके लिए युवा और खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगी। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन हो सकेंगी। इसके लिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगा। साथ एंटरटेनमेंट और इसी तरह के पार्क भी खोले जाएंगे और इसके लिए अलग से एसओपी जारी की जाएगी।

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