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अगर पोस्ट ऑफिस में है आपका खाता, तो जरूर पढ़ें ये खबर, वरना लगेगा तगड़ा झटका, जानिए कैसे


डाक विभाग ने अपने सेविंग अकाउंट से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब अगर खाताधारक अकाउंट को जीरो बैलेंस रखता है तो उसके लिए पैनल्टी देनी होगी। डाक विभाग ने डाक घरों में सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस की सीमा 50 रुपए से बढ़ कर 500 रुपए कर दी है। अगर अकाउंट में 500 रुपए से कम रुपए रहते हैं तो हर वित्तीय वर्ष के अंत में 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी, जो खाते से अपने आप ही कट जाएगी और यदि पैनल्टी कटते कटते आपको अकाउंट जीरो हो गया तो अकाउंट अपने आप ही बंद भी हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस में अगर आपने बिना चेक की सुविधा वाला खाता खोला है, तो उसमें मिनिमम बैलेंस 50 रुपए रखना जरूरी है।यदि वित्तीय वर्ष 2012 13 से पोस्ट ऑफिस में खोले गए बचत खाते पर प्रति वर्ष 10 हजार रुपए की आय ब्याज के रूप में होती है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पोस्ट ऑफिस में 10 साल और इससे ज्यादा उम्र के नाबालिग भी खाता खोल और उसे संचालित कर सकते हैं।आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के अनुसार, अपने बैंक खाते को आधार नंबर के साथ लिंक करना जरूरी नहीं है, लेकिन पेंशन, एलपीजी सब्सिडी इत्यादि जैसी सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए अपने बैंक खाते में आधार नंबर देना जरूरी है। डाक विभाग ने इस संबंध में हाल ही में एक निर्देश जारी किया है जिसके मुताबिक जो लोग पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में सरकार की डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपना अकाउंट आधार से लिंक कराना होगा।

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