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लॉकडाउन के बाद ऐसा होगा देश का हाल, ग्रीन जोन में हो सकेंगे ये काम


लॉकडाउन के पहले चरण में पीएम मोदी ने कहा था कि जान है तो जहान है कहा था। इसके बाद दूसरे चरण में भी कहा था कि जान भी जहान भी। दूसरे चरण के दौरान ही ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में गैरजरूरी सामानों की दुकानों को खोलने और ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबारी व औद्योगिक गतिविधियों को कड़ी शर्तों के साथ इजाजत दे दी थी। अब केंद्र ने संकेत दिए हैं 4 मई से ग्रीन जोन्स में छूट का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, लॉकडाउन के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सामान्य जनजीवन का हिस्सा रहने वाले हैं।देश में कुल 739 जिले हैं, जिनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं यानी 40 प्रतिशत से भी ज्यादा। ये जिले ग्रीन जोन्स हैं। 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोला जा सकता है। केंद्र एक दो दिन में इस पर फैसला ले सकता है लेकिन संबंधित राज्यों में आखिरी फैसला वहां की सरकारों पर निर्भर होगा।ग्रीन जोन्स में 4 मई से मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर, रिपेयरिंग शॉप्स, कपड़ों की दुकानें, रेस्तरां, हेयर कटिंग सैलून जैसी सेवाओं को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि, इन दुकानों पर भीड़ लगाने की इजाजत नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना होगा। पंजाब सरकार ने तो लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है लेकिन उसने भी ग्रामीण इलाकों में सामान बेचने वाली सभी दुकानों को 50 फीसदी स्टाफ और कुछ अन्य शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि, वहां सैलून, स्पा जैसी सर्विस देने वाली दुकानों को इजाजत नहीं दी गई है। स्टैंडअलोन टी और सिगरेट की दुकानों को भी इजाजत दी जा सकती है।ग्रीन जोन्स में 4 मई से सभी फैक्ट्रियों में फिर से काम शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी छूट दी जा सकती है। ईंट भट्ठों को पहले ही छूट दी जा चुकी है। ग्रीन जिलों में निर्माण गतिविधियों पर लगा ब्रेक हट सकता है। कंस्ट्रक्शन का काम जोर पकड़ सकता है।ग्रीन जोन्स में ट्रांसपोर्ट को भी सीमित रूप से खोला जा सकता है। पश्चिम बंगाल में बसों और टैक्सियों को ग्रीन जोन्स के भीतर चलने की इजाजत दी जा सकती है। इंटर-स्टेट बस सर्विस बंद रहेगी। इसी तरह अन्य राज्यों में भी इस तरह की छूट मुमकिन है। हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी होगा।3 मई के बाद ग्रीन जोन्स में प्रतिबंधों के दायरे को सीमित जरूर किया जा सकता है लेकिन भीड़-भाड़ की इजाजत तब भी नहीं होगी। शादी समारोह, धार्मिक आयोजन, जुलूस जैसी भीड़भाड़ वाली गतिविधियों पर आगे भी रोक बरकरार रहेगी।देश में 129 जिले रेड जोन्स में हैं यानी वहां कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स हैं। पूरी दिल्ली रेड जोन में है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत जैसे बड़े औद्योगिक केंद्र भी रेड जोन्स में हैं, जहां रियायतों की गुंजाइश न के बराबर है।

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