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370 हटने के बाद नजरबंदी से मुक्त होकर भी घर में कैद रहेंगे फारूक अब्दुल्ला, जानिए क्यों


अनुच्छेद-370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को खत्म कर दिया गया है। करीब 6 महीने बाद सरकार ने उनकी नजरबंदी को खत्म किया है लेकिन वह अभी भी हाउस अरेस्ट हैं। दरअसल, फारूक अब्दुल्ला को 5 अगस्त से हाउस अरेस्ट में रखा गया था। इसी के साथ सरकार ने उनके खिलाफ पिछले साल 15 सितंबर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट का केस दर्ज किया था। जिसके बाद उन्हें तीन महीने के लिए नजरबंद कर दिया गया था। पीडीपी सांसद मीर मोहम्मद फयाद ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि हम फारुक अब्दुल्ला की रिहाई का स्वागत करते हैं साथ ही हम मांग करते हैं कि हमारी नेता महबूबा मुफ्ती और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को भी रिहा किया जाए।396 लोगों पर कार्रवाईगृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने बताया था कि जम्मू-कश्मीर में 396 लोगों को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा था कि हिरासत में लिए गए कुल 451 में से 396 लोगों को पीएसए के तहत हिरासत में रखा गया है। जिन लोगों को पीएसए के तहत हिरासत या नजरबंद रखा गया है, उनमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हैं। इसमें से फारूक को आज रिहा कर दिया गया अब नेता महबूबा मुफ्ती और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की भी रिहा करने की मांग कर रहे हैं।

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