Breaking: नहीं टली फांसी की सजा, निर्भया के दरिंंदों को मिलेगी सजा-ए-मौत

निर्भया गैंगरेप केस में फांसी की सजा पाए 4 दोषियों में शामिल दो ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने खारिज कर दिया। इससे पहले 7 जनवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट निर्भया के चारों दोषियों को फांसी देने की 22 जनवरी की तारीख तय कर चुकी है। वहीं, डेथ वारंट के बाद फांसी से घबराएं दो दोषियों मुकेश सिंह और विनय शर्मा ने ही सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका डाली थी। अदालत ने चारों दोषियों को एक साथ 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाने का वक्त मुकर्रर किया है।चारों दोषियों को जेल नंबर 3 में फांसी दी जाएगी। तीन दोषी जेल नंबर 2 में रखे गए हैं और एक को जेल नंबर 4 में रखा गया है। निर्भया के केस में वारदात के 2578 दिन बाद डेथ वॉरंट जारी हुआ था। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया गैंगरेप का शिकार हुई थी। नौ महीने बाद यानी सितंबर 2013 में निचली अदालत ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। मार्च 2014 में हाईकोर्ट और मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी थी।अब हम twitter पर भी उपलब्ध हैं। ताजा एवं बेहतरीन खबरों के लिए Follow करें हमारा पेज : https://twitter.com/dailynews360
from Daily News : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/35O5bJ9
कोई टिप्पणी नहीं