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अनपढ़ लोग नहीं चला पाएंगे गाड़ी, राजस्थान सरकार ने लिया ड्राइविंग लाइसेंस वापसी का आदेश

नई दिल्ली: हमारे देश में कई ऐसे लोग होंगे जो गाड़ी तो अच्छी चला लेते हैं लेकिन शिक्षा के नाम पर शायद ही उन्होने कभी स्कूल का मुंह भी देखा हो। आपको बता दें कि देश की एक बड़ी अशिक्षित आबादी ड्राइवर का काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसे लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के जज संजीव प्रकाश शर्मा ने एक फैसला सुनाते हुए राज्य परिवहन अधिकारियों को अशिक्षित लोगों के लाइसेंस को वापस लेने को कहा है। कोर्ट ने यह फैसला एक व्यक्ति के अपील के दौरान सुनाया है।

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केस की सुनवाई में लिया फैसला-

एक व्यक्ति ने कोर्ट में यह याचिका दायर कर उसे ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने का लाइसेंस दिलाने की बात कही थी। केस में मोड़ तब आया जब कोर्ट ने उसे अशिक्षित पाया, तब कोर्ट ने इस बात पर ध्यान लगाया कि एक अशिक्षित व्यक्ति को लाइसेंस कैसे जारी किया गया है, जबकि वह पढ़, लिख नहीं सकता है। कोर्ट ने ऐसे लोगों को "पैदल चलने वालों के लिए खतरा" बताते हुए ये फैसला लिया है। क्योंकि वह किसी प्रकार के रोड संकेत व सुरक्षा के लिए लिखे गए सावधानियों को नहीं पढ़ सकता है।

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वापस लिए जाएंगे अनपढ़ों के लाइसेंस-

इस आदेश के बाद कोर्ट ने उन लोगों के लाइसेंस वापस लेने का फैसला किया है, जो अशिक्षित है और पढ़ लिखा नहीं सकते है। कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को इस नियम को पालन करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने एक महीने के अंदर कार्यवाही की रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया है । इस केस की अगली सुनवाई अब आगामी 5 जुलाई को की जायेग। लेकिन तब तक यह आदेश लागू रहेगा।



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