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अगर आपकी Bike में भी लगा है ये हॉर्न तो आज ही हटवाएं वरना जाएंगे सीधा जेल

लोग अक्सर अपनी बाइक्स में तेज आवाज वाले प्रेश हॉर्न लगवा लेते हैं, जिससे की तेज आवाज होने लगे। अगर आपने भी अपनी बाइक को स्टाइलिश बनाने के चक्कर में उसमें प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर लगवा लिए हैं तो ये आपको लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। जी हां अब बाइक में प्रेशर हॉर्न या तेज आवाज करने वाला मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाने पर आपको खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सड़कों पर हॉर्न से अधिक शोर करने वाली बाइक्स पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया कि वे दुपहिया वाहनों से ज्यादा आवाज करने वाले प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर हटाने के कार्य शुरू करें और उसके लिए कड़े नियम बनाए। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जज वीके राव ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से इस बारे में बताने के लिए कहा कि टू-व्हीलर्स पर प्रेशर हॉर्न और अधिक शोर करने वाले साइलेंसर की मंजूरी है या नहीं। कोर्ट में कहा गया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को कोर्ट में इसके बारे में जानकारी देने के लिए निर्देश दिया जाता है कि टू-व्हीलर्स पर प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने की अनुमति है या नहीं। इसी के साथ ये बताया जाए कि पुलिस प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर हटाने के लिए किस-किस तरह के कदम उठाएगी।

कोर्ट में कहा गया कि सुनवाई की अगले डेट से पहले जानकारी नहीं दी जाती है तो कोर्ट उचित निर्देश देगा। कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 24 जनवरी के लिए तय की है। जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। आज के दौर में युवाओं में बाइक्स में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगवाने का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। लोग बाइक्स को ज्यादा स्टाइलिश बनाने के चक्कर में ऐसे काम करते हैं। इसके शोर से बच्चे और बुजुर्गो को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वातावरण में ध्वनि प्रदूषण फैलता है।



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