अब आपको होगी आसानी, ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में हुआ बदलाव

अप्रैल की शुरूआत के साथ ही नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाती है। इस बार नया वित्त वर्ष 2018-19 ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय ने DL के लिए नियमों को आसान करते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन किया है और कुछ बदलाव किए हैं।ये बदलाव 1 अप्रैल 2018 से लागू हो चुके हैं। सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय के इस नियम के साथ लोगों के लिए DL बनवाना आसान होगा साथ ही साथ ही फर्जी DL पर भी रोक लग सकेगी। इस बारे में सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय ने 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी थी। आइए बताते हैं कि DL नियमों में क्या बदला है-अब हर काम के लिए एक ही फॉर्मअब 1 अप्रैल 2018 से लर्निंग DL, नया DL, DL रिन्यू कराने, नाम या पता बदलवाने आदि के लिए लोगों को अलग-अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। इन सारे कामों के लिए केवल एक ही फॉर्म- फॉर्म 2 भरना होगा। अभी लर्निंग DL के लिए अलग और परमानेंट DL के लिए अलग फॉर्म भरना होता है। साथ ही बाकी के कामों के लिए भी अलग-अलग फॉर्म होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।DL भी होगा आधार से लिंकनए वित्त वर्ष की शुरूआत के साथ ही बिना आधार के DL नहीं बनेगा। नए फॉर्म 2 में अब आधार नंबर के लिए भी कॉलम होगा। ऑर्गन डोनेशन का रहेगा विकल्पइन प्रावधानों के अलावा अब फॉर्म 2 में व्यक्ति के पास सड़क दुर्घटना में मौत होने पर अपने अंग दान करने (ऑर्गन डोनेशन) का भी विकल्प रहेगा। यह आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इस विकल्प को लेना चाहते हैं या नहीं।
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