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अब एक झटके में मोदी सरकार आपको बना देगी करोड़पति, जानिए कैसे


बेनामी संपत्ति पर नकेल कसने के लिए आयकर विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। आईटी ने बेनामी जानकारी स्कीम 2018 का एलान किया है। इसके तहत सूचना देने वालों को एक करोड़ रुपये तक का इनाम मिल सकता है। आईटी ने काला धन की सूचना देने वाले को मिलने वाले इनाम स्कीम में बदलाव किया है। अब सूचना देने वालों को पांच करोड़ रुपये तक का इनाम मिल सकता है।सबसे खास बात तो यह है कि इसके तहत देश-विदेश का कोई भी नागरिक बेनामी लेन-देन और संपत्ति के बारे में अधिकारियों के जानकारी दे सकता है। सीबीटीडी के मुताबिक इस योजना का लोगों को इस तरह की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करना है। ताकि इस तरह के ट्रांजेक्शन या प्रॉपर्टी और इनसे हुई कमाई की जानकारी सामने आ सके।जानकारी देने पर सरकार देगी इनामजानकारी इनाम (रुपए)विदेश में कालेधन की सूचना 5 करोड़ तकबेनामी लेन-देन और संपत्ति 1 करोड़ तक टैक्स चोरी की पुख्ता खबर 50 लाख इनकम टैक्स इन्फॉर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम में संशोधनइसके तहत भारत में टैक्स चोरी की पुख्ता सूचना देने पर 50 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा।जानकारी देने का तरीकाआयकर विभाग की बेनामी प्रॉहिबिशन यूनिट्स (बीपीयू) के ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर को निर्धारित फॉर्मेट में संबंधित जानकारी देनी होगी। इसके तहत बेनामी लेन-देन और संपत्ति या ऐसी प्रॉपर्टी से कमाई की जानकारी दी जा सकती है।बेनामी कानून को बनाया सख्तसरकार ने बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस एक्ट, 1988 को संशोधित कर बेनामी ट्रांजेक्शंस (प्रॉहिबिशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2016 पारित किया।कानून के प्रावधान ?इसके तहत बेनामी प्रॉपर्टी के तुरंत अटैचमेंट और जब्ती का अधिकार है। मालिक और बेनामी ट्रांजेक्शन करने वाले के खिलाफ केस दर्ज करने का भी प्रावधान है। इसमें 7 साल तक जेल और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 25% टैक्स लगाया जाता है।3500 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति जब्तअभी हालही में प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा था कि 3500 करोड़ से ज्यादा बेनामी संपत्ति जब्त की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया था कि ये कार्रवाई 900 से ज्‍यादा मामलों में की गई। विभाग की ओर से अटैच की गई प्रॉपटी में प्‍लॉट, फ्लैट, दुकानें, जेवर, वाहन और बैंक एफडी शामिल हैं। अटैच की गई प्रॉपर्टीज में 2900 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की अचल संपत्ति है। विभाग ने इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट के तहत देशभर में 24 बेनामी प्रॉहिबिशन यूनिट्स (बीपीयू) बनाए हैं ताकि बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा सके।

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