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31 दिसंबर से पहले जरूर भरें ITR वरना उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान, जानिए आसान और सरल तरीका


अगर आपकी कुल सलाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आप 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर कर दें वरना आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सीए अजय बगड़िया के बताते हैं कि निर्धारित तिथि तक ITR फाइल न करने से न केवल पेनल्टी देनी पड़ सकती है, आपको कई और नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।निर्धारित तारीख तक ITR फाइल नहीं करने पर आपको 5000 रुपये तक का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।तय समय पर ITR फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है।यदि किसी करदाता ने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है या अपनी देनदारी के 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234ए के तहत 1% प्रति माह का ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। देरी से ITR फाइल करने के कारण करदाता को आयकर कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा।अगर समय पर रिटर्न फाइल करते हैं तो देय आयकर पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं।आप नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड नहीं कर सकेंगे। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम नहीं कर सकेंगे।इससे आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती हैं। धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेंगी। अभी एक करोड़ से अधिक लोगों ने नहीं भरा आईटीआरवित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या 26 दिसंबर तक 4.51 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। आयकर विभाग ने सोमवार को को यह जानकारी दी। इसके मुताबिक आयकर रिटर्न में 2.44 करोड़ रिटर्न आईटीआर-1 फॉर्म (सहज) हैं, जबकि 1.12 करोड़ रिटर्न आईटीआर-4 फॉर्म (सुगम) हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख पहले 31 जुलाई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया। रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ ही 26 दिसंबर तक कुल 4,51,95,418 रिटर्न जमा किए जा चुके हैं। इनमें 26 दिसंबर को भरे गए 8,77,721 रिटर्न भी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 5.95 करोड़ रिटर्न जमा किए गए थे।सहज और सुगम फॉर्म छोटे एवं मझोले करदाताओं के रिटर्न के लिए इस्तेमाल होते हैं।सहज फॉर्म का इस्तेमाल 50 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले व्यक्तिगत करदाता कर सकते हैं। वेतन और आवासीय संपत्ति से कमाई करने वाले करदाताओं को सहज फॉर्म भरना होता है। सुगम फॉर्म के जरिये आयकर रिटर्न व्यक्तिगत करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार और 50 लाख रुपये तक की कारोबारी आय वाले जमा कर सकते हैं।

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