लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ऐसी बड़ी बात, उड़ेंगे मोदी सरकार के होश

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने गुरुवार को कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामले की सुनवाई ‘स्वत: संज्ञान’ के तहत नहीं, बल्कि ‘जनहित याचिका’ के तौर पर की जायेगी। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई शुरू करते ही कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान की खामियों की वजह से लखीमपुर खीरी हिंसा मामला ‘स्वत: संज्ञान’ मामले के तौर पर आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गया था। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई जनहित याचिका के तौर पर ही की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश Supreme Court ने कहा कि हिंसा के मामले में दो वकीलों के पत्रों के माध्यम से शीर्ष अदालत को सूचना मिली थी। इस वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी। उन्होंने इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि बुधवार को उच्चतम न्यायालय Supreme Court की वेबसाइट पर जानकारी दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा मामले में शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया है। इस मामले की गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई की जाएगी।
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