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Lockdown extended in Delhi : दिल्ली में फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन, बाहर जाने के लिए जरूरी होगा ई-पास, ऐसे करें अप्लाई


देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई है। जिसके चलते अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने कोरोना संकमण के मामलों में बढ़ोतरी के चलते एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। यानि अब ये लॉकडाउन 3 मई सुबह 5 बजे खत्म होगा जिसे आज सुबह 5 बजे खत्म होना था। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के लिए कई गाइडलाइन्स जारी की हैं जिसके अंतर्गत सिर्फ जरुरी सेवाओं और कुछ ख़ास आईडी कार्ड धारकों को ही छूट दी जाएगी। अगर आप जरूरी सेवाओं से नहीं जुड़े हैं तो आपको घर से बहार निकलने के लिए ई-पास की जरुरत होगी। किसे होगी ई-पास की जरूरत1- बैंकिंग, एटीएम, सेबी/स्टॉक ब्रोकर्स और इन्शुरन्स के जुड़े लोग2- ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विसेज, आईटी इनेबल सर्विसेज टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विसेज3- फल, सब्जियां, डेयरी,राशन,मीट-मछली,दवाए और न्यूजपेपर4- दवाइयां और फ़ूड डिलीवरी करने वाली लोग5- एलपीजी,संग,पेट्रोल पंप, पानी की सप्लाई, बिजली उत्पादन,कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस से जुड़े लोग6- प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज और अन्य सभी जरूरी सेवाएं7- धार्मिक स्थल बिना किसी विजिटर के साथ खुले रहेंगे.कैसे करें अप्लाईअगर आप ऊपर दी गयी किसी जरूरी सेवा से जुड़े हैं तो आप ऑनलाइन ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. ई-पास अप्लाई करने के लिए आपको दिल्ली सरकार की वेबसाइट https://ift.tt/33NYRCa पर जाना होगा। इस लिंक पर जाकर आपको कुछ जरूरी सूचना जैसे नाम, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट वगैरह देना होगा। यहाँ आपको अपना आईडी प्रूफ भी अपलोड करना होगा। अगर आपकी कंपनी ने कोई लेटर जारी किया है तो यहाँ आपको उसे भी अपलोड करना होगा। सबमिट करने के साथ ही आपके फ़ोन पर एसएमएस द्वारा ई-पास जनरेटेड नंबर आ जायेगा। ई-पास जनरेट होने के बाद आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

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