सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस, होलिका दहन की छूट , रंग खेलने व गुलाल लगाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध

गुजरात में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने होली के त्योहार के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस में राज्य के लोगों को होलिका दहन करने की अनुमति तो दी गई है कि लेकिन होली खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में नियमानुसार त्यौहार आयोजित किए जाएं। साथ ही सभी को कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा जाए। सूबे के गृह विभाग ने कोरोना महामारी के चलते होली के त्योहार के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है। जिसमें बताया गया है कि, लोग होलिका दहन तो सीमित संख्या में कर पाएंगे पर होली नहीं खेल पाएंगे। सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी करते हुए गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव केके निराला ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि प्रदेश में दो दिन (28 व 29 मार्च) होली का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में पुलिस को इस बात की निगरानी रखनी होगी की सभी जगहों पर सीमित संख्या में होलिका दहन हो। गृह विभाग ने होलिका दहन मनाने की छूट दी है, लेकिन सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही अधिसूचना में बताया गया है कि, पूरे राज्य में होली के अवसर पर लोगों के द्वारा रंग खेलने व गुलाल लगाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। साथ ही लोग रंग खेलने के बाहर न निकले और न ही भीड़ एकत्र कर कहीं पर किसी कार्यक्रम का आयोजन करें। साथ ही पुलिस को कहा गया है कि ऐसे किसी कार्यक्रम व सामाजिक समारोहों को मनाने से रोका जाए। अब गृह विभाग ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस थानों को दिशा निर्देश जारी कर होली पर्व के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।बता दें कि गुजरात के चार शहर अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। गुजरात सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने कोरोने केस में बढ़ोतरी को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है जो कि 31 मार्च तक लागू रहेगा।
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