इजराइल से दोस्ती के बाद क्या बदल रहा है संयुक्त अरब अमीरात, इस्लामिक कानूनों में किया बड़ा बदलाव

संयुक्त अरब अमीरात यूएई के इस्लामिक कानूनों में बड़ा बदलाव लाया गया है। यूएई में मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव के बाद अब अविवाहित जोड़ों को भी साथ रहने का अधिकार मिल गया है, यानी लिव-इन रिलेशनशिप अब अपराध नहीं रहा। यही नहीं, अब 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोग शराब भी रख सकेंगे, जो अब तक हराम था।यूएई में सम्मान के नाम पर महिलाओं की हत्या को जायज ठहराने वाले कानून को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही ‘ऑनर किलिंग’ को अब कानूनन अपराध बनाया गया है। यूएई ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस बदलाव से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा दिया गया है। यूएई ने इस्लामी कानून के बावजूद पर्यटकों, विदेशी कारोबारियों और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पश्चिमी संस्कृति को जगह दी है। यह नए यूएई की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। यूएई के नए शाही फरमानों के बारे में कहा जा रहा है कि इन सुधारों का मकसद देश की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रोत्साहित करना है और दुनिया को यह संदेश देना है कि वह वैश्विक परिदृश्य में शामिल होने के लिए अपनी सोच बदल रहा है। अगले साल दुबई में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन होना है। साथ ही, अब यूएई पर्यटन को बढ़ावा देने में भी लगा है। इन बदलावों को इजराइल-यूएई समझौते से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
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