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संकट की घड़ी में मोदी सरकार ने आम जनता को दी बड़ी राहत, जानिए कैसे


केंद्र सरकार ने राशन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ने की तारीख को अब 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। अगर आप भी राशनकार्डधारी हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने इसके तहत एक नियम में बदलाव किया है। सरकार के फैसले का फायदा करोड़ों लाभार्थियों को मिलने की उम्‍मीद है। केंद्र सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब ऐसी खबरें चल रही थीं कि आधार से नहीं जुड़े राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे। बता दें कि अब भी करोड़ों राशनकार्डधारक हैं जो आधार से लिंक नहीं हो सके हैं।आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार संख्या से जोडऩे की जिम्मेदारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सात फरवरी 2017 की अधिसूचना के आधार पर दी गई है। इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है। अब इस काम की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है। मतलब ये कि आप राशन कार्ड और आधार की लिंकिंग 30 सितंबर तक करा सकते हैं।जानकारी के अनुसार जब तक मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश नहीं जारी करता तब तक किसी भी सही लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से मना नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि किसी का राशन कार्ड आधार संख्या नहीं जुड़े होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा।गौरतलब है कि देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लागू है। बीते 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के तीसरे चरण की अवधि 17 मई को खत्‍म होने वाली है। इस संकट में लोगों को भोजन की दिक्‍कत न हो इसलिए केंद्र सरकार ने तीन महीने तक के लिए कुल 15 किलो फ्री राशन देने का ऐलान किया था। यह सहायता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो सस्ते राशन के कोटा के अलावा है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में 80 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं, जो इसके दायरे में आते हैं।

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