सरकार का बड़ा ऐलान! कोरोना मरीजों को मिलेगी सैलरी, मजदूरों को भी पेड लीव
कोरोना वायरस के चलते सरकार ने पीड़ितों और मजदूरों का ख्याल रखते हुए बड़ा ऐलान किया है। अब कोरोना के किसी मरीज को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसकी नौकरी या सैलरी का क्या होगा। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि जिले में अगर कोई भी कोरोना का मरीज है तो उसे 28 दिन की अतिरिक्त पेड लीव दी जाएगी। इस दौरान वह अपना इलाज करवा सकता है और आइसोलेशन में रह सकता है। शनिवार देर रात जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान बंद हुए कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को छुट्टी और दिहाड़ी दोनों दी जाए। Tweets by dailynews360 कोरोना के किसी मरीज को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसकी नौकरी या सैलरी का क्या होगा। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि जिले में अगर कोई भी कोरोना का मरीज है तो उसे 28 दिन की अतिरिक्त पेड लीव दी जाएगी। इस दौरान वह अपना इलाज करवा सकता है और आइसोलेशन में रह सकता है। शनिवार देर रात जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान बंद हुए कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को छुट्टी और दिहाड़ी दोनों दी जाए। सिंह ने कहा, अगर कोई कोरोना वायरस का मरीज मिलता है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो उसे 28 दिनों का वेतन दिया जाएगा। इसके लिए अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उसे अपने रोजगारदाता को सर्टिफिकेट दिखानो होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कई दुकानों और फैक्ट्रियों को बंद किया गया है लेकिन इस दौरान मजदूरों को पेड लीव दी जाएगी। डीएम ने यह आदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी किया है और इसका उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई भी की जाएगी। ऐक्ट की धारा 51 के तहत अगर कोई नहीं मानता है तो इसे एक साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। इसके अलावा अगर इस वजह से किसी की जान जाती है तो दो साल की जेल का भी प्रावधान है। बता दें कि नोएडा में अब तक 26 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से चार को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। जिला प्रशासन ने शनिवार को यह भी आदेश दिया है कि किराएदारों से एक महीने तक किराया न मांगा जाए इसके अलावा किसी को भी कमरा या मकान छोड़ने पर मजबूर न किया जाए। Follow @dailynews360
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