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सरकार का बड़ा तोहफा! अब विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी बन सकेंगी बच्चों की मां


केंद्रीय कैबिनेट ने सेरोगेसी (रेगुलेशन) बिल 2020, को मंजूरी दे दी है। अब इसके जरिये किसी भी इच्छुक महिला को सेरोगेट मदर बनने का अधिकार हासिल होगा। इस विधेयक के जरिये माता-पिता बनने में अक्षम भारतीय दंपतियों के अलावा विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं (35 से 45 आयु वर्ग) को इस कानून के तहत लाभ लेने का अवसर मिलेगा।केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस विधेयक में राज्य सभा की प्रवर समिति की सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। इस बिल का मकसद व्यापारिक सेरोगेसी पर प्रतिबंध लगाना और परोपकार के लिए की जाने वाली सेरोगेसी की अनुमति देना है।बता दें कि सेरोगेसी संशोधन बिल को अगले महीने बजट सत्र के दूसरे हिस्से की शुरुआत में पेश किया जा सकता है।लोकसभा में पारित बिल में केवल महिला के करीबी रिश्तेदार के ही सेरोगेट मदर बनने की बात थी जिस पर आपत्ति जताई गई थी, इसीलिए इसे राज्यसभा में भाजपा सदस्य भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली 23 सदस्यीय प्रवर समिति के पास विचार के लिए भेजा गया था।इसके अलावा, केंद्रीय कैबिनेट ने म्यांमार के साथ किए गए तीन समझौतों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने बताया कि इन तीन समझौतों में एक वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर है जबकि दो अन्य सहमति पत्र संचार और पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर हैं। चूंकि मिजोरम की सीमाएं म्यामांर से लगी हुई हैं, वन्य जीव सीमा के आरपार आते-जाते रहते हैं। अब हम twitter पर भी उपलब्ध हैं। ताजा एवं बेहतरीन खबरों के लिए Follow करें हमारा पेज : https://twitter.com/dailynews360

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