Breaking News

NPR से भी होगा ऐसा बड़ा फायदा, RBI ने दी ये खास जानकारी


भारतीय रिजर्व बैंक ने नो योर कस्टमर के लिए डॉक्युमेंट्स की एक नई लिस्ट जारी की है, जिसकी मदद से आप अपने बैंक नो योर कस्टमर का काम पूरा कर सकते हैं। RBI द्वारा जारी किए इस लिस्ट में NPR लेटर को नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए वैध डॉक्युमेंट माना गया है। NPR अथॉरिटी द्वारा वैध लेटर की मदद से भी आप नो योर कस्टमर प्रक्रिया को पूरा कर सकते है। इस डॉक्युमेंट्स का इस्तेमाल आप नया बैंक अकाउंट खोलने व क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए भी कर सकते हैं। RBI के इस नए निर्देश के मुताबिक, नो योर कस्टमर के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले डॉक्युमेंट्स में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड व NPR लेटर शामिल है। इनमें से किसी भी एक डॉक्युमेंट की मदद से आप अपने बैंक खाते की नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आरबीआई ने इस डॉक्युमेंट्स को आधिकारिक रूप से वैध डॉक्युमेंट्स करार दिया है।आधिकारिक रूप से वैध डॉक्युमेंट का मतलब है कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए वोटर ID कार्ड, नरेगा के तहत जारी किए गए जॉब कार्ड, या नेलशन पॉपुलेशन ​रजिस्टर का इस्तेमाल केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में, एक तेलुगू अखबार के विज्ञापन में कहा गया था कि बैंक केवाईसी प्रक्रिया के ​लिए नेशनल पॉपुलेशनल रजिस्टर लेटर जमा करना अनिवार्य है।केंद्रीय बैंक ने हाल ही में वीडियो आधारित कस्टमर आईडेंटिफिकेशन प्रोसेस के बारे में ऐलान किया था। आरबीआई ने बैंक केवाईसी के लिए इसे ‘V-CIP’ नाम दिया था। यह एक तरह का फेस-टू-फेस वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी, जिसकी मदद से केवाईसी वेरिफिकेशन किया जाएग।बता दें कि नो योर प्रक्रिया के तहत बैंक ग्राहकों से जरूरी डॉक्युमेंट्स का वेरिफिकेशन करता है, ताकि बैंक के किसी सर्विस का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सके। यह नया बैंक अकाउंट खोलने के समय पूरा किया जाता है। समय-समय पर बैंक इसे पूरा करते हैं।

from Daily News : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/30BKO0M

कोई टिप्पणी नहीं