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बिजली बिल भरने वाले सावधान! सरकार ने दे दिया है ऐसा आदेश, सब पर पड़ेगा भारी


बिजली बिल भरने से लेकर विदेश यात्रा करने वालों के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों के मुताबिक अब वो लोग सामान्य ITR-1 सहज फॉर्म नहीं भर पाएंगे जो किसी मकान के संयुक्त मालिक हों, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये खर्च किए हों या साल में 1 लाख रुपये तक का बिजली का बिल भरा हो।इतना ही नहीं बल्कि जिन लोगों के बैंक खाते में 1 करोड़ रुपये की राशि है वो भी यह फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ऐसे करदाताओं को दूसरे फॉर्म में रिटर्न भरना होगा, जिन्हें आने वाले दिनों में अधिसूचना के द्वारा बताया जाएगा। सरकार आम तौर पर हर साल अप्रैल महीने में आयकर रिटर्न भरने के फॉर्म की अधिसूचना जारी करती है, लेकिन सरकार ने इस बार आकलन वर्ष 2020-21 के लिए तीन जनवरी को ही अधिसूचना जारी कर दी। अभी तक की व्यवस्था के अनुसार 50 लाख रुपये तक की सालाना कमाई करने वाले आम निवासी व्यक्ति आईटीआर-1 ‘सहज’ फॉर्म भर सकते थे। इसी तरह व्यवसाय और पेशे से हाने वाली अनुमानित और 50 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले हिन्दू अविभाजित परिवार, एलएलपी को छोड़कर अन्य कंपनियां, व्यक्तिगत करदाता आईटीआर-4 सुगम में रिटर्न भरते हैं। नई अधिसूचना के मुताबिक इसमें दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार है तो वह आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में अपना रिटर्न नहीं भर सकता है। दूसरा यह कि जिनके पास बैंक खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि है, जिन्होंने विदेश यात्राओं पर दो लाख रुपये खर्च किए हैं अथवा सालभर में एक लाख रुपये या अधिक बिजली का बिल भरा है, उनके लिए आईटीआर-1 भरना अब वैध नहीं होगा।अब हम twitter पर भी उपलब्ध हैं। ताजा एवं बेहतरीन खबरों के लिए Follow करें हमारा पेज : https://twitter.com/dailynews360

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