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जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार पर चला सुप्रीम कोर्ट का डंडा, दे दिया ये चौंकाने वाला फैसला


जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाते हुए बड़ा आदेश दे दिया है जिसको लेकर वहां के लोगों में खुशी का महौल है। जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट और अन्य पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इंटरनेट को ऐसे अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही प्रशासन से पाबंदी लगानेवाले सभी आदेशों को एक हफ्ते के अंदर रिव्यू करने को कहा गया है। इंटरनेट के इस्तेमाल को कोर्ट ने अभिव्यक्ति के अधिकार का हिस्सा करार दिया है।मोदी सरकार को आदेश देने वाला है यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने दिया है। जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई ने यह बड़ा फैसला दिया है। आपको बता दें कि कश्मीर में जारी पाबंदियों के खिलाफ कई जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं जिनमें से यह भी एक थी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कश्मीर में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। हमें स्वतंत्रता और सुरक्षा में संतुलन बनाए रखना होगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है। इंटरनेट को जरूरत पड़ने पर ही बंद किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अंग है। इंटरनेट इस्तेमाल की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 (1) का हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 144 का इस्तेमाल किसी के विचारों को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता।हालांकि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बैन पर गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि सुरक्षा कारणों से यह पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा था कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे सभी तरह की पाबंदियां हटा दी जाएंगी। उन्होंने कहा था कि सरकार भी चाहती है कि प्रदेश में जल्द से जल्द इंटरनेट सेवा लागू हो। जनहित याचिकाओं मे कहा गया था कि प्रदेश में इंटरनेट सेवा नहीं होने से आम जनता तक सूचनाओं का प्रसार नहीं हो पा रहा है।अब हम twitter पर भी उपलब्ध हैं। ताजा एवं बेहतरीन खबरों के लिए Follow करें हमारा पेज : https://twitter.com/dailynews360

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