PF धारकों के लिए बड़ी खबर! अब यह सर्टिफिकेट लेने पर ही मिलेगी पेंशन, पढ़ें पूरी जानकारी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के धारकों के लिए बड़ी खबर है। अब उनकी पेंशन को तब ही मिलेगी जब वा नया सर्टिफिकेट बनवाएंगे। इस सर्टिफिकेट के बिना वो रिटायरमेंट के वक्त पेंशन के लिए पात्र नहीं हो सकते। हालांकि पेंशन लेने के लिए उनको सही वक्त पर एक स्कीम सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। देशभर में अभी एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम के तहत लगभग 3.30 लाख पेंशनधारक हैं। अभी आप जिस संस्थान में काम करते हैं वो ईपीएफओ कॉन्ट्रिब्यूशन के तहत आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 8.33% एंप्लॉयी पेंशन स्कीम (EPS) में जमा कराता है। इसके लिए 1,250 रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित है।ये हैं पेंशन के नियम— यदि आप 58 साल में सेवानिवृत्ति की आयु में पहुंच जाते हैं तो पेंशन लेने के हकदार हो जाते हैं। अगर आप 50 साल-57 साल की आयु में नौकरी छोड़ देते हैं तो भी आप पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यह थोड़ी कम मिलेगी।— यदि आप 58 साल के बाद भी काम करना जारी रखते हैं और ईपीएफ में योगदान करते रहते हैं तो आप 58 साल से ही पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।— अगर आपने ईपीएफ में 10 साल से कम समय तक योगदान किया है तो उन्हें 58 साल की आयु में या तो पूरा पेंशन अमाउंट निकालने या पेंशन पाने का विकल्प मिलता है। ईपीएफ अंशधारक की मृत्यु पर उसके जीवनसाथी को पेंशन का लाभ मिलता है।— ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक आपने 6 महीने से कम समय के लिए ईपीएफ में योगदान किया है तो उसे पेंशन अमाउंट निकालने की अधिकार नहीं है।ऐसे होता है पेंशन का कैलकुलेशनआपको कितना पेंशन मिलेगा, इसका कैलकुलेशन पेंशनेबल सैलरी (अंतिम 60 महीने का औसत) को पेंशनेबल सर्विस से गुना करने के बाद योगफल को 70 से भाग देकर किया जाता है। इस स्कीम के तहत आप न्यूनतम 1,000 रुपये का पेंशन पा सकते हैं।ईपीएफ पेंशन के लिए ये स्कीम सर्टिफिकेटस्कीम सर्टिफिकेट पेंशन के लिए एक पॉलिसी की ही तरह है, क्योंकि इसकी मदद से आपको जॉब बदलने पर पेंशन ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। पेंशन का दावा करने के लिए आपके पास यह सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ईपीएफ के नियमों के मुताबिक, कम से कम 10 सालों तक और 58 साल से कम आयु तक ईपीएफ में योगदान करने वाले अंशधारकों को पेंशन पाने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। वैसे अंशधारक जिन्होंने 10 साल से कम समय तक ईपीएफ में योगदान किया है, वे पेंशन सेवा को जारी रखने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।इस समय लेना होता है स्कीम सर्टिफिकेटआप जॉब छोड़कर दूसरी करते हैं तो उस समय प्रविडेंट फंड अंशधारक आपको अपने पीएफ को ईपीएफओ पोर्टल पर नई कंपनी में ट्रांसफर करवा लेना चाहिए। अगर नई कंपनी ईपीएफ के दायरे में नहीं है तो आप बाद में पेंशन लेने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऐसे पेंशन अंशधारक जो 10 वर्षों तक पहले ही ईपीएफ में योगदान कर चुके हैं और आगे नौकरी करने का इरादा नहीं रखते हैं वो 50-58 साल की आयु में पेंशन लेने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं।ऐसे सपांए ईपीएस स्कीम सर्टिफिकेटविदड्रॉल बेनिफिट और स्कीम सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको फॉर्म 10C भरना होगा। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
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