सावधान! दिवाली पर पटाखे चलाए तो हो सकता है 10 करोड़ का जुर्माना और जेल

अगर आप दिवाली पर पटाखे चलाने की सोच रहे हैं तो जरा सचेत हो जाएं। क्योंकि इस बार दिवाली पर पटाखे चलाने पर आप पर 10 करोड़ रूपए का जुर्माना लगने समेत 3 साल जेल भी हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत प्रदूषण फैलाने वालों के लिए 5 से 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।भारत में हवा को प्रदूषित होने से रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाए गए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सभी राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का गठन किया गया है। इन विभागों को वायु प्रदूषण रोकने के लिए आदेश देने और कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हैं।बताया गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की जेल करने के साथ ही उस पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा यदि कोई कंपनी प्रदूषण फैलाती है, तो एनजीटी उस पर 25 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगा सकता है।इससे पहले असम के गुवाहाटी शहर स्थित रिफाइनरी के 500 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा अन्य कई जगहों पर भी पटाखे चलाने, जुआ खेलने व शराब पीने पर बैन लगाया गया है।
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