अगर ATM से नहीं निकल पाते हैं आपके पैसे, तो RBI के इस नियम के तहत मिल जाएंगे वापस
नई दिल्ली: एटीएम ( ATM ) के जरिए हम कभी भी अपने बैंक के कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। कई बार एटीएम से पैसा निकालने के दौरान हमारे अकाउंट से पैसा तो कट जाता है लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकलता है। ऐसा होना आम बात है और ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आपके साथ भी कभी एसी समस्या होती है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपका पैसा निश्चिंत तौर पर आपको मिल जाएगा।
यह भी पढ़ें: ये 7 रशियन ऐप आपकी जानकारी के बिना कर रहे थे जासूसी, गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया
एटीएम से पैसा निकालने के दौरान अगर आपसे अकाउंट से पैसा कट जाने का मैसेज बैंक की तरफ से आता है लेकिन आपके साथ एक भी पैसा नहीं लगता है तो आप एटीएम के कैंसल बटन को दबा दें और उस दौरान अपने कार्ड का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद सबसे पहले आप अपने बैंक के नजदीकी ब्रांच में जा कर संपर्क करें। अगर उस दौरान बैंक बंद हो तो अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर घटना की पूरी जानकारी दें।
कई बार तो ऐसी स्थिती में खुद-ब-खुद पैसा रिफंड हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके द्वारा ट्रांजेक्शन फेल की शिकायत करने के बाद बैंक आपको 7 वर्किंग दिनों के अंदर आपका कटा हुवा पैसा आपके अकाउंट में वापस कर देगा। इसके लिए आपको ट्रांजेक्शन फेल होने की स्लिप बैंक को देना होगा। साथ ही एक लिखित शिकायत जिसमें घटना की पूरी जानकारी हो बैंक मैनेजर को देना होगा।
यह भी पढ़ें: रिपोर्ट: अगले साल लॉन्च हो सकता है 108MP कैमरे वाला स्मार्टफोन
इतना करने के बाद भी अगर आपका बैंक पैसा वापस नहीं करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( rbi ) के नियम के अनुसार आप बैंक से फाइन वसूल सकते हैं। इसके बाद बैंक आपको रेजाना 100 रुपये फाइन के तौर पर देगा।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/2O8xNcz
कोई टिप्पणी नहीं