Breaking News

सरकार का नया नियम, मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदने के साथ ही लेना होगा हेलमेट

नई दिल्ली: हमारे यहां लोग हेलमेट अपनी सेफ्टी या सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि पुलिस के चालान से बचने के लिए लगाते हैं। और कई बार तो लोग हेलमेट खरीदने की जहमत भी नहीं उठाते लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट कमिशनर ने टू-व्हीलर चलाने वालों के लिए नए निर्देश जारी किये हैं जिनके मुताबिक टू व्हीलर खरीदने पर ग्राहको को हेलमेट की आपूर्ति आरटीओ की ओर करने को कहा गया है। साथ डिपॉर्टमेंट को हर महीने हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस को देने का आदेश भी दिया गया है। टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने इस नियम को शानदार बताया है।

प्रीमियम सेडान कारों में Maruti Ciaz तीसरे साल भी टॉप पर, जानें क्या है इस कार में खास

आपको मालूम हो कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, नियम 138 (4) (एफ) 1989, के मुताबिक दुपहिया वाहन की खरीद के समय, दोपहिया वाहन का निर्माता बीआईएस प्रमाणित हेलमेट की आपूर्ति करेगा। इस नियम के आधार पर तमिलनाडु के परिवहन विभाग नए दो पहिया वाहन की खरीद के समय खरीदार को हेलमेट की आपूर्ति अनिवार्य बनाया गया है, उम्मीद है कि इस निर्देश के बाद हेलमेट न लगाने की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

Bajaj लॉन्च करेगा सबसे सस्ती क्रूजर बाइक, जानें कब होगी लॉन्चिंग

एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में हुए कुल रोड एक्सीडेंट्स में 33 प्रतिशत से अधिक लोग बाइक चलाते थे ।



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal http://bit.ly/2GkLPko

कोई टिप्पणी नहीं