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वेरिफिकेशन के लिए सरकार ने उठाया नया कदम, नहीं देना होगा आधार नंबर!


आधार वेरिफिकेशन के लिए सरकार ऑफलाइन प्रोसेस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने जा रही है। जिसके वेरिफिकेशन के लिए क्यूआर कोड देना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनमें बायोमैट्रिक और आधार अथॉरिटी यूआईडीएआई के सर्वर की जरूरत नहीं होगी। इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन भी नहीं होगा।आपको बता दें कि हाल में आधार कार्ड पर सरकार को बड़ी जीत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में आधार को संवैधानिक तौर पर वैध बताया। यही नहीं कोर्ट ने सब्सिडी लेने के लिए आईटी रिटर्न भरने के लिए और पैन कार्ड के लिए आधार देना जरूरी किया है। हालांकि, बैंक अकाउंट और टेलीफोन कनेक्शन के लिए आधार जरुरी नहीं होगा।बिजनेस के अंग्रेजी न्यूज पेपर में छपी खबर के मुताबिक, ऑफलाइन केवाईसी प्रक्रिया में उपभोक्ताओं को आधार नंबर देने की जरूरत नहीं होगी। यूजर चाहें तो सिर्फ नाम और पते से भी काम चल जाएगा. इससे उनकी प्राइवेसी बनी रहेगी और डेटा चोरी की आशंका नहीं रहेगी। सर्विस प्रोवाइडर फर्म यूआईडीएआई की वेबसाइट से क्यूआर कोड रीडर डाउनलोड कर सकती हैं। स्कैनर की मदद से भी आधार नंबर रीड किया जा सकता है। क्यूआर कोड वेरिफिकेशन में धोखाधड़ी का खतरा नहीं रहेगाआधार नंबर के जरिए वेरिफिकेशन को लेकर लंबे समय से प्राइवेसी के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही थीं.सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को आदेश दिया कि वेरिफिकेशन के लिए निजी कंपनियां बायोमैट्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं

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