पुराना मोबाइल नंबर पोर्ट कराना हुआ अब आसान, सिर्फ दो दिन में बदल जाएगा ऑपरेटर

जल्द ही आप अपको मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी के लिए एक हफ्ते तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अब मोबाइल नंबर पोर्ट कराना पहले से आसान होने वाला है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने पोर्टेबिलिटी में बदलाव से जुड़ा मसौदा नियमन जारी कर दिया है। इसके लागू होने पर टेलीकॉम कंपनियों के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा को निर्धारित 48 घंटों में अंजाम देना होगा।बता दें कि अभी टेलीकॉम कंपनिया आपके पुराने मोबाइल ऑपरेटर को बदने में 7 से 8 दिन का समय लेती हैं। लेकिन अब सिर्फ दो दिन में ही आपका मोबाइल ऑपरेटर बदल जाएगा. इसी के साथ ट्राई ने फर्जी आधार नंबरों पर मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के आवेदन को अस्वीकार करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया है।बता दें कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) एक ऐसी सुविधा है, जिसमें ग्राहक बिना अपना मोबाइल नंबर बदले वर्तमान मोबाइल ऑपरेटर को छोड़कर दूसरे ऑपरेटर के नेटवर्क को अपना सकता है। इसके लिए यूजर को 1900 पर PORT अपना मोबाइल नंबर लिखकर भेजना होता है।इसके बाद वर्तमान ऑपरेटर यूजर को एक यूनीक पोर्टिंग कोड भेजता है। उसके बाद यूजर इस पोर्टिंग कोड को अप्लाई कर वैरिफाई करता है और आपका मोबाइल नंबर के पोर्ट होने का प्रोसेस शुरु हो जाता है। बता दें कि ट्राई ने पोर्टेबिलिटी की सुविधा से जुड़े नियम 23 सितंबर, 2009 को जारी किए थे। इसमें सुधार कर आम जनता के लिए इस सुविधा और व्यवस्था को आसान करने का प्रयास नियामक द्वारा संशोधन के जरिए किया जा रहा है।
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